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Frequently Asked Questions

1.

ऋण आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी ?

आवेदन पूर्णतया ऑनलाईन है जिसमें पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in/signin?ru=imsupy पर लॉगिन करते हुये आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

2.

योजनान्तर्गत किस उद्देश्य से ऋण उपलब्ध करवाएं जाएगे ?

योजनान्तर्गत विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार आधारित उद्यम हेतु बैंक/वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। नये उद्यम की स्थापना के साथ ही पूर्व में स्थापित उद्यम के विस्तार/विविधीकरण /आधुनिकीकरण इत्यादि हेतु ऋण उपलब्ध करवाएं जा सकेगे।

3.

योजनान्तर्गत किनके द्वारा ऋण लिया जा सकता है ?

18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की व्यक्तिगत महिला आवेदक अथवा महिला स्वयं सहायता समूह अथवा महिला स्वयं सहायता समूहों के संघ (क्लस्टर/फेडरेशन) जो नया उद्यम स्थापित करना अथवा पूर्व संचालित उद्यम का विस्तार/विविधीकरण/ आधुनिकीकरण करना चाहते हैं।

4.

योजना अन्तर्गत अधिकतम ऋण राशि क्या है ?

क्र.सं. वर्गीकरण अधिकतम ऋण राशि
1. उद्यम स्थापना हेतु 1.00 करोड
2. व्यापार हेतु 10.00 लाख
3. व्यक्तिगत महिला लाभार्थी तथा महिला स्वयं सहायता समूह 50.00 लाख
4. महिला स्वयं सहायता समूह संघों (क्लस्टर/फेडरेशन) 1.00 करोड
5.

क्या भूमि क्रय हेतु लिया गया ऋण योजना में लाभ हेतु पात्र होगा?

नहीं ।

6.

क्या उद्योग स्थापना के लिए वर्कशैड/भवन निर्माण हेतु लिया गया ऋण योजना में लाभ हेतु पात्र होगा?

हॉ, वर्कशैड/भवन निर्माण हेतु देय ऋण राशि की अधिकतम सीमा परियोजना प्रस्ताव की स्वीकृत राशि की 20% तक ही होगी।

7.

क्या प्रोजेक्ट राशि ऋण राशि से अधिक हो सकती है।

योजनान्तर्गत अधिकतम ऋण सीमा 1.00 करोड है तथा अधिकतम ऋण अनुदान राशि 15.00 लाख है। किन्तु यदि आवेदक स्वयं का अंशदान अधिक देना चाहता तो इस स्थिति में प्रोजेक्ट राशि अधिक हो सकती है। उदाहरणार्थ -किसी आवेदक को बैंक/ वित्तीय संस्थान से उद्यम हेतु ऋण लेने बाबत राशि रूपये 1.5 करोड़ की आवश्यकता है तो ऐसी स्थिति में योजनान्तर्गत स्वीकृत ऋण की अधिकतम सीमा 1.00 करोड होगी शेष 50.00 लाख आवेदक स्वयं का अंशदान लगा सकता है इस प्रकार प्रोजेक्ट राशि रूपये 1.5 करोड हो सकती है किन्तु योजनान्तर्गत स्वीकृत ऋण 1.00 करोड ही होगा।

8.

राज्य सरकार द्वारा योजनान्तर्गत कितना ऋण अनुदान देय है ?

1. योजनान्तर्गत स्वीकृत ऋण राशि का 25% ऋण अनुदान देय है।
2. विशेष श्रेणी विधवा/परित्यक्ता/ हिंसा से पीडित महिला/ दिव्यांग/ अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को स्वीकृत ऋण राशि का 30% ऋण अनुदान देय है।

9.

ऋण अनुदान का लाभ कब दिया जायेगा?

ऋण अनुदान की राशि ऋण प्राप्तकर्ता (लाभार्थी) के खाते में टर्म डिपोजिट रिसिप्ट (TDR) के रूप में 3 साल तक के लिए जमा किया जाएगा। टर्म डिपोजिट रिसिप्ट (TDR) तक के ऋण पर ऋण प्राप्तकर्ता से बैंक द्वारा ब्याज नहीं लिया जाएगा। 3 साल तक उद्यम के सफलतापूर्वक संचालन तथा निरन्तर ऋण पुनर्भुगतान की स्थिति में ऋण अनुदान की राशि बकाया ऋण राशि में से कम कर दी जायेगी। उदाहरणार्थ - यदि किसी लाभार्थी को योजनान्तर्गत राशि रूपये 10.00 लाख का ऋण स्वीकृत हुआ है तो ऋण अनुदान की 25% राशि रूपये 2.50 लाख पर लाभार्थी को तीन वर्ष तक ब्याज नहीं देना होगा तथा उसके पश्चात् उक्त राशि उसके बकाया ऋण में से कम कर दी जाएगी।

10.

व्यक्तिगत आवेदक की न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा क्या है ?

व्यक्तिगत आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होना आवश्यक है । आवेदक की अधिकतम आयु सीमा का कोई प्रावधान नहीं है।

11.

क्या सम्पार्ष्विक प्रतिभूति (Collateral Security) जरूरी है ?

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार राशि रू.10 लाख तक के ऋण पर सम्पार्ष्विक प्रतिभूति (Collateral Security) की मांग नही की जायेगी। राशि रू. 10 लाख से अधिक की ऋण राशि वाले प्रोजेक्ट हेतु वित्तीय संस्थान द्वारा नियमानुसार सम्पार्ष्विक प्रतिभूति (Collateral Security) ली जा सकती है ।

12.

कौन - कौन से वित्तीय संस्थानों से ऋण लिया जा सकता है ?

राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा अनुसूचित स्मॉल फाईनेंस बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान वित्त निगम, सिडबी।

13.

क्या आवेदन हेतु राजस्थान का निवासी होना अनिवार्य है ?

हॉ, आवेदक राजस्थान राज्य का निवासी होना आवश्यक है।

14.

क्या महिला स्वयं सहायता समूहों एवं महिला स्वयं सहायता समूहों के संघों (क्लस्टर/फेडरेशन) हेतु किसी तरह के पंजीकरण की आवयश्यकता है?

महिला स्वयं सहायता समूहों एवं महिला स्वयं सहायता समूहों के संघों (क्लस्टर/फेडरेशन) का राज्य सरकार के किसी विभाग के अन्तर्गत दर्ज होना आवश्यक है। महिला स्वयं सहायता समूहों के संघ (क्लस्टर/फेडरेशन) नियमानुसार सहकारिता अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होने आवश्यक है।

15.

क्या ऋणदात्री वित्तीय संस्थान राजस्थान से बाहर का हो सकता है?

नहीं, क्योंकि केवल राजस्थान राज्य में स्थित वित्तीय संस्थानों की ही ऑनलाईन मैपिंग की गई है।

16.

आवेदन हेतु शैक्षणिक योग्यता क्या है ?

आवेदन हेतु शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान नहीं रखा गया है।

17.

ऋण हेतु स्वयं के अंशदान की क्या व्यवस्था है?

राशि रू. 10 लाख तक के परियोजना प्रस्ताव की 5% तथा राशि रू. 10 लाख से अधिक के परियोजना प्रस्ताव की 10% राशि स्वयं के अंशदान के रूप में लगानी होगी।

18.

आवेदन हेतु कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं ?

मूल निवास प्रमाण पत्र, आवेदक की फोटो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट (अतिरिक्त विवरण हेतु ),शैक्षणिक प्रमाण पत्र (यदि हो तो)

19.

क्या ऋण वापसी की अवधि 5 वर्ष से ज्यादा हो सकती है ?

हां, आवेदक एवं वित्तीय संस्थान के आपसी एग्रीमेंट के अनुसार ऋण वापसी की अवधि 5 वर्ष से ज्यादा भी हो सकती है।

20.

किस तरह के उद्यम स्थापित किये जा सकते हैं ?

उद्योग, सेवा एवं व्यापार से संबंधित सभी प्रकार के उद्यम स्थापित किये जा सकते है(योजनानुसार नकारात्मक गतिविधियों को छोड़ कर)।

21.

ऑनलाइन आवेदन करते समय ध्यान रखने योग्य बाते क्या हैं ?

सर्वप्रथम SSO Portal पर रजिस्ट्रेशन करना, योजना से संबंधित दस्तावेजों की प्रति व आधार से लिंक मोबाईल का होना आवश्यक है।

22.

नकारात्मक गतिविधियां कौन-कौन सी हैं ?

योजनान्तर्गत मांस, मदिरा व मादक पदार्थों से बने उत्पादों का निर्माण व विक्रय, विस्फोटक पदार्थ, परिवहन वाहन, जिसकी ऑन-रोड कीमत 10 लाख रु. से अधिक हो, पुनः चक्रित न किये जा सकने वाले पॉलिथीन व पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले प्लास्टिक उत्पाद व भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रतिबन्धित उत्पाद/गतिविधियां अपात्र मानी जावेगी।

23.

क्या ऋण आवेदन के लिए किसी सी.ए. के प्रोजेक्ट की आवश्यकता हैं?

नहीं, परन्तु प्रोजेक्ट रिपोर्ट का स्पष्ट व सही होना आवश्यक है।

24.

क्या ऋण लेने हेतु कृषि आधारित उद्योग पात्र हैं ?

हां, ऋण लेने हेतु कृषि जन्य उत्पादों को कच्चे माल के रुप में प्रयोग करने वाले समस्त उद्योग पात्र हैं।

25.

विस्तार/ विविधीकरण/ आधुनिकीकरण की परिभाषा क्या होगी?

योजना में परिभाषा नहीं दी गई है अतः पूर्व संचालित उद्यम द्वारा वर्तमान उपक्रम के विस्तार/विविधीकरण/ आधुनिकीकरण हेतु प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर वित्तीय संस्थान द्वारा ऋण दिया जाना ही पर्याप्त माना गया है।

26.

क्या योजनान्तर्गत लाभान्वित इकाई का सत्यापन/निरीक्षण होगा ?

हां, ऋण वितरण के तीन वर्ष उपरान्त विभाग द्वारा उद्यम का निरीक्षण करवाया जायेगा तथा यह सुनिश्चित होने पर की ऋणी द्वारा जिस उद्देश्य हेतु ऋण लिया गया है, उसे उसी उद्देश्य हेतु उपयोग में लिया गया है तथा ऋण का पुनर्भुगतान निरन्तर किया जा रहा है, कि स्थिति में ऋण अनुदान की राशि बकाया ऋण में से कम की जायेगी।

27.

राजस्थान वित्त निगम द्वारा केवल सावधि ऋण (Term Loan) प्रदान किया जाता है । ऐसी स्थिति में कार्यशील पूंजी यदि किसी अन्य संस्थान से ली जावे तो क्या आरएफसी एवं अन्य वित्तीय संस्थानों का पृथक-पृथक ऋण अनुदान देय होगा।

योजना के तहत ऋण अनुदान कम्पोजिट ऋण पर ही दिये जाने का प्रावधान है। योजना के अनुच्छेद 7(i) पद्ध के अनुसार ऋण का स्वरुप कम्पोजिट ऋण/सावधि एवं कार्यशील पूंजी (सी.सी.लिमिट सहित) होगा अर्थात अकेले सावधि ऋण अथवा अकेले कार्यशील पूंजी (C.C.Limit) वाले प्रोजेक्ट पर ब्याज अनुदान देय नहीं होगा।

28.

क्या केवल कार्यशील पूंजी लिये जाने पर ब्याज अनुदान देय होगा?

नहीं, केवल कार्यशील पूंजी लिये जाने पर ब्याज अनुदान देय नहीं होगा।

29.

सावधि ऋण(टर्म लोन) की न्यूनतम मात्रा कितनी होगी ?

योजनान्तर्गत न्यूनतम टर्म लोन का कोई प्रावधान नहीं है तथापि वित्तीय संस्थान के आंतरिक नियमों के अनुरुप टर्म लोन की मात्रा निर्धारित की जा सकती है।

30.

बुनकर कार्डधारी से क्या तात्पर्य है?

भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय, जिला उद्योग केन्द्र अथवा किसी भी अन्य राजकीय विभाग/उपक्रम/संगठन द्वारा जारी पहचान पत्र अथवा अन्य दस्तावेज बुनकर कार्ड के रुप में मान्य होगा ।